नोट :-
(1) सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में देय होगी।
(2) प्रयोगात्मक विषय पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं से प्रयोगशाला शुल्क नियमानुसार वार्षिक देय होगा।
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प्राचार्य